महिलाओं और बच्चों संग अपराध पर नहीं मिलेगा जल्द रिहाई का मौका

भोपाल, मप्र में महिलाओं, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों की हत्या या उसके प्रयास सरीखे गंभीर अपराध में लिप्त रहे दोषियों को समय पूर्व रिहाई की सुविधा नहीं दी जाएगी। राज्य में कैदियों की समय से पहले रिहाई को लेकर नए नियम बनाये बने हैं। जिसके लिए सुझाव देने वाली राजोरा कमिटी की अनुसंशा रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। अब उसके प्रावधानों को लागू करने की तैयारी की जा रही है।
राजेश राजोरा समिति का गठन मई 2022 में हुआ था जिसने नियमों को और सख्त करने के साथ ही कैदियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा 2 अक्टूबर गाँधी जयंती और 14 अप्रैल आंबेडकर जयंती के अवसर पर भी समय पूर्व छोड़े जाने की सिफारिश की है। नवीनतम अनुशंसाओं के अमल में आने पर आतंकवाद से सम्बंधित धाराओं में सजा पाए लोगों को अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करने पर भी इस तरह की व्यवस्था के फायदे से दूर रखा जायेगा। इधर,नशीले पदार्थों की तस्करी,जहरीली शराब से होने वाली मौतों तथा देश की बड़ी जांच एजेंसियों की पड़ताल पर सजा पाए लोगों को भी इस प्रकार अच्छे आचरण पर भी समय पूर्व रिहाई का लाभ नहीं दिया जायेगा।

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