यूपी में शादी समारोह के लिए किसी तरह की अनुमति लेना जरूरी नहीं

लखनऊ, यूपी में कोरोना के केस फिर से बढ़ने के बाद कई तरह की बंदिशें लग रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है, कि शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कर सकते है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तब सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होने वाले है।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। इससे पहले यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। शादी में बुजुर्ग और बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। राहत की बात यह है कि अगर घर में शादी हैं,तब जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।

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