लखनऊ,नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच 15 साल से अवैध रूप से लखनऊ में रह रही पाकिस्तान की एक महिला पर केस दर्ज किया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद यह मामला दर्ज किया गया है।
महिला का नाम उजमा सलाल है। बंटवारे के बाद इस महिला का परिवार पाकिस्तान चला गया था। इसके बाद महिला बतौर टूरिस्ट वीजा लखनऊ आ-जा रही थी। सन 2004 में वह 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन फिर वह वापस पाकिस्तान नहीं गई। वह शादी करके बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही थी। भारत की नागरिकता लिए बगैर 15 साल से यहां रहने के कारण उजमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नागरिकता कानून बनने के बाद वैध दस्तावेज के बिना भारत में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
शुक्रवार को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से नागरिकता संशोधन विधेयक कानून में तब्दील हो गया है। इस एक्ट से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैरकानूनी अप्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यदि वे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं तो इस एक्ट की सहायता से उन्हें देश की नागरिकता मिल जाएगी।