उज्जैन, उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले के सुवासरा की रेलवे पुलिया के नीचे तेज बहते हुए पानी में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर वाहन निकालने के कारण बस ड्रायवर का ड्रायविंग लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहन का फिटनेस और परमिट भी निलम्बित किया गया है। यह कृत्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इस कारण यात्री बस क्रमांक आरजे-27/पीए 4545 का फिटनेस, परमिट एवं वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस निलम्बित कर दिया गया है। वाहन मालिक को तीन दिन के अन्दर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर के कार्यालय में स्वयं वाहन चालक के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये गये हैं।
मंदसौर के सुवासरा में बहते पानी से बस निकालने पर ड्रायवर का लायसेंस निलम्बित