लखनऊ, राज्य सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और एयरपोर्ट पर विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 में इसका प्रावधान किया है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। भूसरेड्डी ने बताया कि नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाडिय़ों या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है।