भोपाल, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को बर्ड फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बर्ड फ्लू नोटिफाइड एरिया में अंडे व मुर्गे-मुर्गियों की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए। यदि ऐसे एरिया में पोल्ट्री हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म करने की कार्रवाई करें। इन एरिया के आसपास वाहनों के आवागमन नियंत्रण रखने पुलिस की मदद लें। राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाए।
गृह विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, गुना और आगर मालवा जिलों में कौवों के सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) की पुष्टि की है। इसके अलावा नीमच जिले में टेबल और नाइफ, इंदौर में ट्रेकियल, क्लोएकल के सैंपल प्रारंभिक जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग द्वारा सीरो सर्विलांस, विशेष निगरानी रखने और एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।
145 पेज की केंद्र की गाइडलाइन भी भेजी
गृह विभाग ने आदेश के साथ बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जारी की 145 पेज की गाइडलाइन की प्रति भी कलेक्टरों को भेजी है। विभाग ने कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। बर्ड फ्लू के कारण मृत पक्षियों को दो मीटर के गड्ढे बनाकर दफनाया जाए। ध्यान रखें कि यह जगह आवास और पानी के स्त्रोत से दूर हो। व्यवसायिक पोल्ट्री फॉर्म को तेज पानी की धार और सेक्शन मशीन व केमिकल से साफ कराए जाने का इंतजाम किया जाए। जंगली और आवारा पक्षियों का पोल्ट्री शेड और पानी के संसाधन के आसपास प्रवेश रोकने की व्यवस्था की जाए। इस काम में पुलिस की मदद ली जाए।