हाईकोर्ट का आदेश बगैर मास्क घूमते लोगों से कोविड सेंटर में कम्युनिटी सर्विस कराओ

अहमदाबाद, गुजरात में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसके बावजूद अनेक लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि बगैर मास्क घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूली के साथ 5-15 दिन कोविड सेंटर और अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सामाजिक सेवा कराई जाए। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति की आयु, योग्यता और अन्य बाबतों को ध्यान में रखते हुए उसे कोविड सेंटर में योग्य जिम्मेदारी सौंपनी होगी। मास्क नहीं पहने वाले व्यक्ति को प्रति दिन कम से कम 5 से 6 घंटे कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। ऐसे लोगों को 5 से 15 दिनों तक कोविड सेंटर में रखा जा सकेगा। हाईकोर्ट ने आदेश का तत्काल अमल करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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