दुष्कर्म और गर्भपात के आरोपी प्‍यारे मियां स‍हित चार के खिलाफ चालान पेश

भोपाल, नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार कर गर्भपात कराने के मामले में पुलिस थाना कोहेफिजा ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत में प्‍यारे मियां उर्फ अब्बू , स्वीटी विश्वकर्मा , उवैस और पीडि़ता का गर्भपात करने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल सहित चार आरोपियों के खिलाफ 270 पेज का चालान पेश किया है। पुलिस ने चालान के साथ आरोपी प्‍यारे मियां और पीडि़त नाबालिग की मेडिकल जांच रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट सहित 24 गवाहों की लिस्ट भी अदालत में पेश की है। पुलिस ने अदालत में पेश किए चालान में उल्लेख किया है कि आरोपी प्‍यारे मियां ने नाबालिग पीडि़ता को उसकी मां से उसके अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर गोद लिया था। गोद लेने के बाद आरोपी ने नाबालिग पीडि़ता के साथ कई बार बलात्कार किया था । मार्च 2018 में नाबालिग पीडि़ता के गर्भवती होने पर आरोपी ने इंदौर में उसकी सोनेग्राफी कराई थी। इंदौर के डॉक्टर द्वारा पीडि़ता का गर्भपात करने से मना करने पर आरोपी ने शाहजहांनाबाद भोपाल में कमलादेवी अस्पताल के डॉक्टर हेमंत मित्तल से नाबालिग पीडि़ता का 7 सप्ताह का गर्भपात कराया था। चालान के अनुसार जब पीडि़ता ने आरोपी की करतूतों के बारे में अपनी मां को बताया तो उसकी मां पीडि़ता को अपने साथ वापस ले गई थी। इस पर प्यारे ने पीडि़ता की मां के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया था। पीडि़ता ने बताया कि प्यारे मियां उर्फ अब्बू उसके साथ शाहपुरा स्थित विष्णु हाईटेक सिटी के फ्लैट पर और लालराम नगर इंदौर स्थित घर पर भी शराब पिलाकर गंदा काम करता था। नाबालिग पीडि़ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि प्यारे मियां उर्फ अब्बू ने उसे लालाराम नगर इंदौर स्थित घर पर करीब ढाई साल तक बंधक बनाकर रखा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *