हाईकोर्ट का आदेश ज़मानत चाहिए तो पहले शराब की अवैध ढुलाई के आरोपी अस्पताल में सैनेटाइजर और मास्क दान करें

इंदौर,हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शराब की अवैध ढुलाई कर रहे दो आरोपियों सरोज और रवि को इस शर्त पर जमानत देने का फैसला दिया है कि दोनों आरोपी ज़िला अस्पताल में अच्छी क्वालिटी का 5-5 लीटर सैनेटाइजर दान करेंगे। साथ में 200 मास्क भी मुहैया कराएंगे। वह भी अच्‍छी गुणवत्‍ता वाला होना चाहिए। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर की पीठ ने कहा कि शर्त पूरी करने के बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40-40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही रकम का मुचलका देने पर जमानत दी जाए। अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाए। ये मामला धार जिले के कानवन थाने का है। पुलिस ने सरोज और रवि के खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया था। इन पर आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों बिना परमिट के नागदा से इंदौर शराब ला रहे थे। दोनों आरोपी 21 मई से जेल में हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

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