भारत में 50 करोड़ डालर का निवेश करने पर कंपनियों को दी जाएगी 10 साल टैक्स में छूट

नई दिल्ली, भारत सरकार चीन से जो कंपनियां भारत शिफ्ट होंगी। भारत में 50 करोड़ डालर का निवेश करेंगी तो भारत सरकार उन्हें 10 साल तक टेक्स छूट लेने पर विचार कर रही है। टैक्स में कई तरह की रियायतें निवेशकों को दिए जाने पर गंभीर मंथन सरकार में हो रहा है।
कोरोना वायरस की महामारी सारे विश्व में फैलने के बाद, अमेरिका जापान दक्षिण कोरिया सहित लगभग डेढ़ दर्जन देश चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अन्य देश में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। इसमें भारत उनकी पहली पसंद है। भारत सरकार विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए श्रम कानूनों में परिवर्तन करने तथा टैक्स की छूट देने पर निर्णय लेने जा रही है। 50 करोड़ डालर से ज्यादा निवेश करने वाली कंपनी को 10 साल तक टैक्स में छूट देने की सहमति लगभग लगभग बन चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह छूट उन सभी कंपनियों को मिल सकेगी। जो 1 जून 2020 के बाद से अगले 3 साल तक भारत में निवेश करके अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। भारत सरकार 10 करोड़ डालर जो भारतीय मुद्रा में लगभग 750 करोड़ रुपए होते हैं। इससे ज्यादा निवेश करने वालों को 4 साल तक के टैक्स की छूट दिए जाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग लेदर और फुटवियर जैसे उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

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