भिंड में रिश्वत मांगने वाले पटवारी को चार साल बाद पांच साल की सजा सुनाई गई

भिंड, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जेके बाजौलिया ने रिश्वत मांगने वाले पटवारी संजय रमन तत्कालीन हल्का भिंड वृत्त ऊमरी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें चार साल पहले 27 जुलाई 2015 को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
एडीपीओ अमोल सिंह तोमर ने बताया कि प्रदीप सिंह राजावत पुत्र यदुनाथ सिंह राजावत निवासी लहरोली ने २५ जुलाई को लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि वृत्त ऊमरी के पटवारी संजय रमन उसकी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है।
साथ ही जमीन को अतिक्रमण में बता रहे हैं और रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर लोकायुक्त पुलिस तस्दीक के बाद पटवारी संजय के रिश्वत मांगने संबंधी ऑडियो को रिकॉर्ड किया। साथ ही योजनाबद्ध ढंग से 27 जुलाई को पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही प्रकरण न्यायालय को भेजा। न्यायालय ने पटवारी संजय रमन पर दोष सिद्ध होने पर पांच साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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