नई दिल्ली,बैंकों की नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। एटीएम ट्रांजैक्शन में फेल ट्रांजैक्शन जैसी परेशानी का सामना उपभोक्ताओं को अक्सर करना पड़ता है। बैंक ऐसी फेल ट्रांजैक्शन की गिनती करते हैं जिसके कारण ग्राहकों के फ्री ट्रांजैक्शन कम हो जाते हैं। अब एटीएम इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर आरबीआई ने नियम जारी किए हैं जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन के बाद वह ग्राहकों से चार्ज लेते हैं। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन में बाधा के कारण अगर एटीएम का कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसकी गिनती फ्री ट्रांजैक्शन में नहीं की जाएगी।
सर्कुलर के अनुसार, अगर एटीएम में कैश नहीं है और इसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है तो बैंक या एटीएम सेवा प्रदाता इसे वैलिड एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। साथ ही अगर कोई ग्राहक एटीएम में गलत पिन डालता है और उसका ट्रांजैक्शन इस कारण फेल हो जाता है तो उसे भी वैलिड एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि इन फेल्ड ट्रांजैक्शन के बदले बैंक ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूल सकते। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा, ‘हमारे संज्ञान में यह बात आई है कि जो ट्रांजैक्शन तकनीकी कारणों, एटीएम में कैश न होने आदि की वजह से फेल हो जाते हैं, बैंक उसे भी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस की संख्या में शामिल कर लेते हैं।’ दरअसल ग्राहकों की शिकायत रहती है कि बैंक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन गिन लेते हैं। ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन देते हैं इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है। अभी देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सामान्य सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजैक्शन देता है। एसबीआई 5 फ्री ट्रांजैक्शन एसबीआई एटीएम और तीन अन्य बैंकों पर देता है। छोटे शहरों में 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है।