राधे मां के मामले में हाईकोर्ट ने दो माह में मांगी जांच रिपोर्ट, एसआईटी गठित

चंड़ीगढ़,विवादास्पद धर्मगुरू राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की मुश्किलें बढ़ सकती है। राधे मां के खिलाफ़ कपूरथला के सुरिंदर मित्तल द्वारा दर्ज करवाई शिकायत पर हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की मुश्किलें बढ़नी अब तय है। 18 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कपूरथला के एसएसपी ने पेश होकर कहा कि उन्होंने राधे मां के खिलाफ मिली एक शिकायत को लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी में एक आईपीएस ऑफिसर और एक पीपीएस ऑफिसर शामिल हैं। हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर राधे मां पर रिपोर्ट मांगी है।
एसआईटी एक महीने के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, राधे मां की वॉइस सैंपल को लेकर एसएसपी ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेंद्र मित्तल को आए फोन की आवाज और राधे मां की आवाज एक ही है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि सभी साक्ष्य पुलिस को बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि राधे मां और सुरिंदर मित्तल की बातचीत की सीडी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने राधे मां के वॉयस सैंपल लेने के लिए उन्हें नहीं बुलाया, बल्कि टीवी साक्षात्कार से नमूना एकत्र किया।
हाईकोर्ट के सन 2015 के आदेशों का पालन नहीं होने पर भी याचिकाकर्ता के वकील केएस डडवाल ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन एसएसपी संजीव शर्मा ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दायर कर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया था। एसएसपी संजीव शर्मा ने कहा था कि उनको हाईकोर्ट की तरफ से न कोई मेल आया न ही किसी तरह का उन्हें कोई आर्डर मिला, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से मेल भेजा गया था और दस्ती नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब पुलिस के डीजीपी को इंक्वायरी मार्क कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने 2 माह के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *