मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को राहत नहीं, SC में एसआईटी जांच की मांग खारिज

मुंबई, मालेगांव 2008 ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को बॉम्‍बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित पर यूएपीए की धारा के अंतर्गत आरोप तय किये जाने को लेकर राहत देने से इंकार कर दिया है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए लागू हो या नहीं यह विशेष अदालत तय करे। गौरतलब है की मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में (फार्मिंग आफ चार्जेज) के लिए ट्रायल कोर्ट (एआईए) ने 5 सितम्बर की तारीख तय की है।
उधर, देश की सर्वोच्च अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की आरोप तय करने पर स्टे की मांग खारिज कर बड़ा झटका दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मालेगांव ब्लास्ट मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अपनी इस अर्जी को ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित एवं अन्य की याचिका को खारिज कर दिया था।

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