नई दिल्ली,मोदी सरकार देश में घोटाला कर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर हर तरह से नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन डिफॉल्ट करने पर विदेश जाना मुश्किल होगा। सरकार इसके लिए जल्द ही पासपोर्ट एक्ट में बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत कर्ज नहीं चुकाने पर विदेश जाने पर रोक मुमकिन है। बैंकिंग सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की है जिसके लिए इंडियन पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बदलाव किया जा सकता है। विलफुल डिफॉल्टर को खतरा माना जाएगा जिसके लिए इंडियन पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 (3)(सी) में बदलाव होगा। ये नियम 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज नहीं चुकाने पर लागू होगा। कार्रवाई के लिए जरूरी मापदंड तय किए जाएंगे। कारोबार के लिए जरूरी हुआ तो विदेश जाने की छूट रहेगी। इसके लिए बैंक को विदेश मंत्रालय के पास सिफारिश का अधिकार होगा। बता दें कि बैंकों को 50 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार का पासपोर्ट डिटेल्स लेने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अगर जरूरी हुआ तो सरकार पासपोर्ट एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश भी ला सकती है।
50 करोड़ से ज्यादा लोन डिफॉल्ट तो पासपोर्ट होगा जब्त