मंदसौर गैंगरेप केस में 14 दिन में चालान पेश, 350 पेज के चालान में 100 गवाह शामिल

भोपाल, मध्यप्रदेश पुलिस ने मंदसौर में स्कूली बच्ची से गैंगरेप के मामले में 14 दिन में चालान पेश कर दिया है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपियों आसिफ और इरफान के खिलाफ सुनवाई होगी। बालकों के संरक्षण के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। 350 पेज के चालान में 100 लोगों को गवाह बनाया गया है।
विशेष न्यायाधीश की अदालत में पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई की जाएगी। एसआईटी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की है। सागर फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में जांच हुई। वहां से रिपोर्ट आते ही पुलिस ने चालान के साथ रिपोर्ट भी पेश कर दी है। एसआईटी ने चालान, भौतिक साक्ष्यों के साथ और भी कई बिन्दुओ को जोड़ा है। आरोपियों के बालों के नमूने, सीसीटीवी फुटेज ओर वीडियो ग्राफी भी कोर्ट में पेश की है।
मंदसौर में 27 जून को 8 साल की मासूम गैंगरेप की शिकार हुई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान आरोपी इरफान और आसिफ ने मिठाई का लालच देकर उसे अगवा कर लिया था। बाद में दोनों आरोपी पकड़ लिए गए। पीडि़ता बच्ची का इलाज इंदौर के एमवाय अस्पताल में हुआ। उसकी आंत काटना पड़ी थी। बच्ची की सेहत में अब काफी सुधार है।
उल्लेखनीय है कि मप्र के सागर में विगत दिनों 42 दिनों में एक ऐसे ही मामले में आरोपी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस मामले का फैसला भी शीघ्र ही आएगा।

 

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