भोपाल,आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने सेवानिवृत्त आईएएस अफसर एमए खान की करीब 33 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। उन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 2016 के तहत नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। खान ने वर्ष 2001 से 2007 के बीच भोपाल, जबलपुर और हरियाणा के फरीदाबाद में परिवार व रिश्तेदारों के नाम पर बंगला, फ्लैट, प्लॉट, कृषि भूमि खरीदी है। किसी सिविल सेवा के अफसर पर इस कानून के तहत प्रदेश में यह पहली कार्रवाई है। प्रधान आयकर निदेशक (इंवेस्टिगेशन विंग) आरके पालीवाल ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में खान के ठिकानों पर आयकर ने छापामार कार्रवाई भी की थी। विभाग उस दौरान खान के ठिकानों से मिले दस्तावेजों का परीक्षण कर रहा था। इसमें संदेहास्पद स्थिति मिली। वर्ष 2017 में बेनामी संपत्ति कानून आने के बाद विभाग ने इन दस्तावेजों को फिर से खंगाला। विभागीय सूत्र बताते हैं कि इस दौरान बेनामी संपत्ति के कई तथ्य सामने आए हैं। इसे देखते हुए विभाग ने धारा 23 के तहत 90 दिन के लिए सभी 10 संपत्ति अटैच कर राजस्व विभाग और रजिस्ट्रार को सूचना दे दी है। वहीं खान को धारा 24(1) में नोटिस देकर 15 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि कानून आने के बाद वर्ष 2017 में विभाग ने मप्र-छत्तीसगढ़ में 319 बेनामी संपत्ति अटैच की हैं। वर्ष 1992 में भोपाल कलेक्टर रहे खान कोहेफिजा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जिस मकान में रहते हैं, वह भी उनके नाम नहीं है। आयकर ने जिन 10 संपत्तियों को बंधक बनाया है, वे सभी उनके परिवार या रिश्तेदारों के नाम हैं। खान नगरीय प्रशासन के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे नगर निगम भोपाल में आयुक्त और मंडी बोर्ड में एमडी भी रहे हैं।