इलियासी अपनी पत्नी अंजू की हत्या का दोषी करार

नई दिल्ली, टीवी शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सज़ा पर 20 दिसंबर को बहस होगी। यह मामला 17 साल से अधिक पुराना है। 11 जनवरी, 2000 को अंजू इलियासी की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी। उनके शरीर पर कैंची से वार किए जाने के जख्म थे। शुरुआत में अंजू की मौत को खुदकुशी समझा गया। लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को खुदकुशी के लिए मजबूर किया। इलियासी को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने (जो उसकी मौत का कारण बना) के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय नहीं हो पाया कि अंजू खुदकुशी की थी या उनकी हत्या की गई। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अंजू की मां ने मांग की कि सुहैब पर हत्या का मामला चलाया जाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में निर्देश दिया कि सुहैब पर मर्डर का केस चलाया जाए।

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