NAN घोटाला शिवशंकर भट्ट को पन्द्रह दिन की मिली जमानत

रायपुर,नागरिक आपूर्ति निगम में हुए करोड़ों के घोटाले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के लिए जमानत पर छोड़ने का आदेश जारी किया है। दरअसल भट्ट के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसी आधार पर हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इधर बुधवार को एंटी करप्शन की स्पेशल कोर्ट में मामले की पेशी थी, जिसमें भट्ट की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में चौथे नंबर के गवाह की गवाही हुई। पेशी में अंबिकापुर के आरएन सिंह छोड़कर सभी आये हुए थे।
शिवशंकर भट्ट की जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें उनके पिता के बीमार होने को कारण बताया गया। हाईकोर्ट ने जमानत आवेदन को सुनने के बाद भट्ट को दो सप्ताह के लिए छोड़ने का आदेश किया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए भट्ट को दो सप्ताह के लिए रिहा किया जायेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एंटी करप्शन के स्पेशल जज एडीजे जितेन्द्र जैन की कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जमानत की शर्त अधिरोपित कर एडीजे श्री जैन भट्ट को दो सप्ताह के लिए छोड़ने का आदेश जारी करेंगे। आज रिहाई के लिए भट्ट की ओर से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
पेशी के दौरान चौथे क्रम के गवाह अमृतांशु शुक्ला की गवाही हुई। शुक्ला की गवाही की यह तीसरी पेशी थी। इसके पहले भी दो पेशियों में शुक्ला की ही गवाही हुई है। दोपहर तीन बजे गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई। जो शाम 5.30 बजे तक चली। इसके बाद भी गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अगली पेशी में भी शुक्ला ही गवाही होगी।

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