स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी मंत्री आर्य को जमानत जाटव हत्याकाण्ड में हैं आरोपी

भोपाल, गोहद के विधायक रहे माखनलाल जाटव हत्याकाण्ड में कोर्ट द्वारा आरोपी बनाये गये राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां उनके खिलाफ 25 हजार के मुचलके का गिरफ्तारी वारंट अदालत ने जारी किया है। बताया गया है कि चार बार हुई सुनवाई के दौरान लाल सिंह आर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। मंत्री आर्य ने अपनी अग्रीम जमानत की अर्जी स्पेशल कोर्ट के जज योगेश कुमार गुप्ता ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका निरस्त कर अगली सुनवाई 10 नवम्बर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जमानत निरस्त होने पर मंत्री आर्य पर जहां कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है वहीं सूत्रों के मुताबिक अपनी जमानत के लिए लाल सिंह आर्य हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 2009 की रात 9 बजे गोहद कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक माखनलाल के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर लाल सिंह आर्य को भी आरोपी बनाये जाने की गुहार लगाई थी। धारा 319 के आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए जमानती वारंट जारी किया था।

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