जुलाई-अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली,सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिये बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान के लिये अंतिम तारीख आज बढ़ा दी। सरकार के इस कदम से कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिये अब और समय होगा। सरकार द्वारा बढ़ाई गई तारीख के मुताबिक अब जुलाई के लिये बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समयसीमा पांच सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी।
जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिये अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।
सरकार ने ट्विटर के जरिये दी जानकारी में कहा, जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है। अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क््रमश पांच अक्तूबर, 10 अक्तूबर और 15 अक्तूबर कर दी गयी है। पहले यह समयसीमा क््रमश 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी।
गौरतलब है कि उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी। फार्म जीएसटीआर-3बी में भरे गये जुलाई के शुरूआती रिटर्न के तहत 92,283 करोड़ रपये संग्रह किये गये। यह राशि कुल करदाताओं के 64.42 प्रतिशत से ही प्राप्त हुई है। जुलाई में पंजीकृत कुल 59.97 लाख कंपनियों में से 38.38 लाख करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया। यह कुल संख्या का 64.42 प्रतिशत है।

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