लालू पुत्र के मॉल पर पर्यावरण मंत्रालय की रोक

नई दिल्ली, पटना के व्यावसायिक इलाके दानापुर में निर्मित हो रहे राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के बहुचर्चित मॉल के निर्माण कार्य पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा दी है।
आरोप है कि मॉल बनाने से पहले पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी। इस निर्माणाधीन मॉल के मालिकों में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का नाम है। उनकी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ११५ कट्ठा जमीन पर ७ लाख ६६ हजार वर्गफुट में ७५० करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला मॉल बनाया जा रहा था। राजद के ही विधायक अबु दोजाना की निर्माण कंपनी इस मॉल का निर्माण करवा रही थी।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का आरोप है कि इस मॉल के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि २ लाख वर्गफुट से ज्यादा क्षेत्रफल में हो रहा निर्माण राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से अनुमति हासिल किए बिना ही शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब मामला मीडिया में आया तब १ अप्रैल को मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। मोदी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने लालू प्रसाद के परिवार के बेली रोड पर बन रहे मॉल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मॉल की जमीन से बिना अनुमति के मिट्टी खुदाई करने और बिना इजाजत के निर्माण कराने की वजह से यह रोक लगाई गई है।’

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