बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की सजा दस हजार का अर्थदंड भी लगाया

मुलताई एडीजे प्रथम एमएस तोमर द्वारा सोमवार को एक बच्ची के साथ अशिलल हरकतें करके छेडछाड करने वाले आरोपी को पांच साल की सजा एवं दस हजार स्र्पए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने उस बच्ची के साथ उक्त हरकत की थी, जब वह अपनी मौसी का मोबाईल चार्ज करने के लिए आरोपी के घर गई थी, वह आरोपी को मामा बोलती थी और उसके घर के निकट ही आरोपी का घर था। सरकारी वकील भोजराज रघुवंशी ने बताया कि आमला थाना क्षेत्र के ग्राम तिरमुह में ३ नवंबर २०१६ को दोपहर ३ बजे पीिडता अपनी मां के कहने पर अपनी मौसी का मोबाइल लेकर आरोपी के घर चार्जिंग करने के लिए गई थी। आरोपी सोनेश पिता गोपीनाथ ठाकरे उम्र २४ को पीिडता मामा कहकर संबोधित करती थी और उसके घर बच्ची सहित परिजनों का आना-जाना था। जैसे ही पीिडता सोनेश के घर में गई, सोनेश द्वारा बच्ची के साथ अशि£ल हरकतें कर छेड़छाड़ की गई। बाद में बच्ची ने पूरी घटना घर आकर अपनी मां को बताई। पूरे मामले का पता चलने पर बच्ची के परिजनों द्वारा आमला थाने में शिकायत की गई जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को न्यायाधीश एमएस तोमर ने आरोपी सोनेश ठाकरे को पाक्सों एक्ट में पांच साल की सजा एवं ५ हजार स्र्पए जुर्माना एवं धारा ९ एम १० में ५ साल सजा एवं पांच हजार स्र्पए जुर्माना लगाया है।

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