बहुचर्चित समदड़िया मॉल की लीज हाईकोर्ट ने निरस्त की 

जबलपुर,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जेके माहेश्वरी एवं न्यायाधिपति सुजय पॉल की युगलपीठ ने अहम फैसला देते हुए बहुचर्चित समदड़िया मॉल की लीज निरस्त कर दी तथा मॉल की तीन मंजिल का आधिपत्य जबलपुर विकास प्राधिकरण को सौंपने का आदेश दिया है। युगलपीठ ने अपने 110 पृष्ठीय आदेश में विस्तार से फैसला लिखा है। हाईकोर्ट के  फैसले के अनुसार जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समदड़िया बिल्डर एवं प्रमोटर्स के पक्ष में की गई लीज डीड निरस्त कर दी गई। समदड़िया बिल्डर द्वारा की गई तमाम सब-लीज को भी अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण ने बिल्डर को ६ हजार २४० वर्गफुट जमीन अतिरिक्त आवंटित की गई थी उसे भी निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने पैâसले में कहा है कि अतिरिक्त निर्मित ३ मंजिल की बिक्री नगर तथा ग्राम निवेश के व्ययन नियम के अनुसार किया जाए। समदड़िया बिल्डर द्वारा किराये के रुप में जो राशि प्राप्त की गई है, उसे वसूला जाये। ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन लाईन के लिये प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई ४८ लाख रुपये की राशि मय ब्याज के बिल्डर से लिया जाए। हाईकोर्ट ने इसी के साथ समदड़िया मॉल के दुकानदारों की याचिका निरस्त करते हुए व्यवस्था दी कि प्राधिकरण चाहे तो इन दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर सकता है। पैâसले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समदड़िया मॉल का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम पर रखने का अधिकार प्राधिकरण को दिया है।  गौरतलब है कि समदड़िया मॉल को आवंटित जमीन और उसमें हुए भ्रष्टाचार को आरटीआई कार्यकर्ता सुशील मिश्रा ने एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया था कि पूरा मॉल भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की नींव पर खड़ा है। समर्थन में आवंटन से लेकर निर्माण और अनुज्ञप्यिों तक से दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। समदड़िया बिल्डर के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा की गई लीज राज्य शासन ने पहले ही वैंâसिल कर दी थी। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एनएस रुपराह ने पैरवी की।लीज निरस्त होने पर बांटी गई मिठाई….. शहर के बहुचर्चित समदड़िया मॉल के निर्माण के हुये कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांगे्रस नेता अरविंद पाठक के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से आंदोलन किया जाता रहा। अरविंद पाठक का कहना है कि हाईकोर्ट का निर्णय आने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि सत्य की सदैव जीत होती है। उच्च न्यायालय का आदेश आने के पश्चात कांग्रेसजनों ने समदड़िया मॉल के सामने मिष्ठान वितरण कर आदेश का स्वागत किया।

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