महिला की जलाकर हत्या करने वाले पति-पत्नी को आजीवन कारावास

भिंड, सत्र न्यायाधीश जिला भिंड बीएस औहरिया ने जमीन विवाद को लेकर महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया 3 अगस्त 2015 को मृतका सूखी का उसके चाचा रामरतन और चचिया सास माधुरी यादव के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपी पति-पत्नी ने सूखी के ऊपर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार गुप्ता गोहद ने छेड़छाड़ व पोस्को एक्ट के आरोप में दोषी युवक को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। डीपीओ इंद्रेश प्रधान ने बताया 7 मार्च 2015 को कठवां हांजी गांव में किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ घटवारिया बाबा मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी रवि भदौरिया पुत्र कदमसिंह भदौरिया ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया। आरोपी जब छेड़छाड़ करने लगा तो किशोरी ने किसी तरह सोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह मौके से भाग निकला।
गोहद थाने में किशोरी द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था। दूसरी ओर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश भिंड जेके वाजौलिया ने आरोपी ट्रक चालक को महिला में टक्कर मारने के आरोप में एक साल की सजा सुनाई है। एडीपीओ ने बताया 25 मार्च 2012 को पूरन व उनकी पत्नी सुनीता क्यारी गांव जा रहे थे। सुबह ग्यारह बजे इटावा रोड पर ट्रक ड्राइवर बंटी उर्फ राकेश सिंह ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए टक्कर मार दी। जिससे सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। कोर्ट ने एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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