जबलपुर,बिजली के नवीन दरों की अधिसूचना जारी की गई है। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ में वृद्धि नहीं की गयी है। जबकि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग ने 100 यूनिट से अधिक खपत वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के नियत प्रभार को युक्तियुक्तकरण किया गया , जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1.5प्रतिशत (10 पैसे) की बिल में कमी होगी, इससे राज्य के लगभग 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे। टैरिफ आदेश में ऐसे अनेक विशेषताएं हैं जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेंगी, उनमें से कुछ निम्नानुसार है-
विद्युत चलित वाहन / ई-रिक्शा के चार्जिंग हेतु निम्नदाब एवं उच्चदाब श्रेणी में नये टैरिफ बनाया गया है जिससे विद्युत चलित वाहनों के उपयोग में वृद्धि होगी। प्रीपेड मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे प्रति यूनिट की ऊर्जा प्रभार में छूट प्रदान की गई है। आधिक्य मांग के कारण होने वाली खपत पर ऊर्जा प्रभार में किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी । एल.व्ही.4 श्रेणी के उपभोक्ताओं के न्यूनतम खपत जो पूर्व में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 15 एवं 30 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह थी उसे घटाकर 10 एवं 20 यूनिट अश्व शक्ति प्रतिमाह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए की गयी है ।
संविदा मांग एवं सम्बद्ध भार में वृद्धि ….
संविदा मांग एवं सम्बद्ध भार में अधिकतम सीमा 100 अश्व शक्ति से बढ़ाकर 150 अश्व शक्ति की गयी है । एच.व्ही. 3 दर श्रेणी में कोल्ड स्टोरेज को शामिल किया गया है जिससे उनकी दरों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आएगी ।
उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन …..
उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली वृद्धिशील खपत पर 60 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गयी है, यह वृद्धिशील खपत भार वृिद्ध अथवा वर्तमान भार के कारण हो । म.प्र. में स्थापित केप्टिव पावर प्लांट को वर्ष 2021-22 तक के लिए 2/- रूपये प्रति यूनिट की छूट मान्य की गयी है । ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी से खपत बढ़ाने पर 1/- रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गयी है। उच्चदाब अस्थायी कनेक्शन के आधिक्य मांग की विद्युत दरें :- वर्तमान में अस्थायी कनेक्शनों की दरों में को 1.5 गुणा की जगह घटाकर 1.2 गुणा किया गया है।