आयोग ने मधु कोड़ा को माना अयोग्य,तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

रांची,चुनाव आयोग ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल तक के ‎लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। उनके द्वारा 2009 में लड़े गए लोकसभा चुनाव के खर्च का ब्यौरा ना देने के कारण चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। मधु कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोति और चुनाव आयुक्त ओपी रावत के हस्ताक्षर वाले आयोग के आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए का हवाला देते हुए मधु कोड़ा को अयोग्य करार दिया गया है। बता दें ‎कि चुनाव आयोग कथित रूप से चुनाव खर्च के झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए मधु कोड़ा के खिलाफ मामला सुन रहा था। अक्तूबर-2010 में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि उन्हें इस आधार पर अयोग्य करार क्यों ना दिया जाए कि उन्होंने कथित रूप से करीब 18 लाख रुपये की वास्तविक राशि के उलट अपना चुनाव खर्च बहुत कम दिखाया था। कोड़ा ने चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को मधु कोड़ा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मंजूरी दे दी थी। अब कोड़ा तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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