मण्डला,अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एम. अहमद के न्यायालय में दांत से काटकर चोट पहुंचाने के अपराध पर अभियुक्त दुर्गेश राय को 6 माह की सजा और 2 हजार रूपये का जुर्माना अदा करने कहा गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि 16 अक्टूबर 2016 को प्रार्थी प्रकाश सोनी ने पुलिस में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दुर्गेश राय एवं राजेश बरमैया के बीच किसी बात पर थाना महाराजपुर अंतर्गत स्टेशन रोड में विवाद हो रहा था विवाद के दौरान जब प्रकाश सोनी बीच बचाव करने गया तो दुर्गेश राय द्वारा यह कहकर कि तुमने क्यों आकर बीच-बचाव किया उसके बायें पैर की जांघ में दांतों से काट दिया। रिपोर्ट उपरांत मेडिकल परीक्षा में यह बात सिद्ध हुई इस पूरे मामले को न्यायालय में विद्वान अधिवक्ता ने आरोपी की ओर से पक्ष रखते हुये यह कहा कि चूंकि यह आरोपी का प्रथम अपराध है अतरू उसे अर्थदण्ड से ही दण्डित किया जाये आरोपी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की सिफारिश करते हुये बोला गया कि आरोपी आदतन अपराधी नहीं है और उसकी उम्र अभी सिर्फ 26 वर्ष है। आरोपी एवं आहत आपस में पड़ोसी है और बीच-बचाव के चलते यह घटना घटी अतरू आरोपी के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को गंभीरता से दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दुर्गेश राय को धारा 324 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही आहत प्रकाश सोनी को 1 हजार रूपये की राशि बतौर प्रतिकर भी दिये जाने के आदेश दिये गये।
दांत से काटने पर मिली 6 माह की सजा
