उद्धव सरकार को झटका,महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया

मुंबई, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इससे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने माना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में परमबीर सिंह को पद से हटा दिया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर दिन 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। यह मामला लगातार उलझता जा रहा है और अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है।महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन के अंदर शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट का मानना है कि मामला महाराष्ट्र के गृह मंत्री से जुड़ा है इसलिए जांच निष्पक्ष होना चाहिए। परमबीर सिंह ने पद से हटाए जाने के बाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी और अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्त्रां से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इसके बार परमबीर हाई कोर्ट पहुंचे थे। यह पूरा मामला उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंभई स्थित निवास एंटिलिया के बाहर मिले विस्फोटक की जांच के दौरान सामने आया है।

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