साइरस मिस्त्री की टाटा संस से बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे टाटा-मिस्त्री विवाद में फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के कदम को सही माना, लेकिन साथ ही कहा कि शेयर से जुड़े मामले को टाटा और मिस्त्री दोनों ग्रुप मिलकर सुलझाएं। कोर्ट ने 17 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ क्रॉस अपील दायर की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में 100 अरब डॉलर के टाटा समूह में साइरस मिस्त्री को कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल 17 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह ने 17 दिसंबर को न्यायालय से कहा था कि अक्टूबर, 2016 को हुई बोर्ड की बैठक में मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाना ‘खूनी खेल’ और ‘घात’ लगाकर किया गया हमला था। यह कंपनी संचालन के सिद्धान्तों के खिलाफ था। वहीं टाटा समूह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था और बोर्ड ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मिस्त्री को पद से हटाया था।
शापूरजी पालोनजी समूह की टाटा संस में 18.37 फीसदी हिस्सेदारी है। पालोनजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टाटा संस का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद 2016 में उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया था। तभी से उनकी टाटा समूह के साथ ठनी हुई है। टाटा समूह ने एसपी समूह की हिस्सेदारी खुद खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए मिस्त्री परिवार तैयार नहीं है। इसके बाद टाटा समूह ने 5 सितंबर को एसपी समूह को अपने हिस्से के शेयर बेचने या गिरवी रखने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत की शरण ली थी।

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