मप्र में धरना, प्रदर्शन और मेलों पर रोक लगी,मॉस्क नहीं पहना तो 100 रुपए जुर्माना

भोपाल,मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद सरकार फिर अलर्ट पर है। भोपाल समेत महाराष्ट्र से लगने वाले सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कर सरकार ने बुधवार तक जानकारी मांगी है। इसी मुद्दे पर मंगलवार दोपहर भोपाल सहित अन्य जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। लगभग सभी जिलों में अगले आदेश तक धरना, प्रदर्शन और मेले के आयोजन की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई। वहीं, पहले से जारी अनुमति में कोरोना प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेेसिंग, हेड सेंनेटाइजर समेत अन्य प्रावधानों का पालन शामिल है।
भोपाल में हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दुकानदारों को मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा, नगर निगम रोको टोको अभियान को पुन: शुरू करे और मास्क न लगाने वालों से 100 रुपए का जुर्माना ले। हाट-बाजारों में भी कोरोना गाइड-लाइन का पालन सुनिश्चित करवाया जाए।
मास्क नहीं पहना तो भरना होगा जुर्माना
बैठक में बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने पर भी निर्णय लिया गया।
प्रदेश में 2104 एक्टिव मरीज
मध्य प्रदेश में अभी 2104 एक्टिव मरीज हैं। इनमें इंदौर में 660 और भोपाल में 495 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 3854 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। 24 घंटे में केस तो तेजी से आए हैं, पर मौत एक भी नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि भिंड, छतरपुर, धार, मंदसौर, निवाड़ी और मुरैना में एक भी कोरोना मरीज नहीं है।

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