निवेशकों का पैसा वापस दिलाने सहारा कंपनी की लगभग 312 बीघा जमीन कुर्क

ग्वालियर, निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से ग्वालियर जिले में स्थित सहारा ग्रुप की लगभग ३१२ बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग ३० करोड़ रूपए आंकी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। साथ ही कुर्क की गई सम्पत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं। जिला प्रशासन को शिकायतों की जाँच में पता चला था कि सहारा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की गई है और मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है।
अपर जिला दण्डाधिकारी एवं नोडल अधिकारी चिटफंड टी एन सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप (सहारा परिवार) द्वारा अलग-अलग नामों से विभिन्न कंपनियां व कॉपरेटिव सोसायटी संचालित की जा रही हैं। जिनमें मुख्यत: सहारा इंडिया कॉमशिNयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी एवं ऐलिटू एस्टेट एण्ड फायेनेंस प्रा.लि. शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निक्षेपकों (निवेशकों) से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जाँच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों से प्राप्त धनराशि से सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर विभिन्न कंपनियों के नाम से एवं साझेदारी (पार्टनरशिप डीड) कर खरीदी गईं हैं।

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