बिहार में होमगार्ड जवानों के मरने या अपंग होने की स्थिति में उनके आश्रितों को मिलेगी नौकरी

पटना,नीतीश सरकार के पहले मंत्रीमंडल विस्तार के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 10 एजेंड़ों पर मुहर लगी। गृह विभाग के एक एजेंडे के तहत कर्तव्य अनुपालन के दौरान मृत्यु और दुर्घटना में अस्थाई रूप से अपंग हुए गृह रक्षकों के आश्रितों को सरकारी कर्मियों की तरह नौकरी दी जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके अलावा गया में 3 सितारा होटल की स्थापना के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2013 के आलोक में कुल 30 करोड़ पांच लाख 27 हजार की लागत से निजी पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन पर क्लीयरेंस पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूंजी निवेश के अलावा 78 कुशल कामगारों का प्रत्यक्ष रूप से नियोजन भी हो सकेगा।
कैबिनेट के मुख्य फैसले
बिहार प्रोवेशन सेवा के कर्मियों को वेतन का लाभ नियमावली 2014 के स्थान पर नहीं बनी नियमावली, बिहार प्रोबेशन सेवा नियमावली 2021 की स्वीकृति बोधगया में ग्लोवल लर्निंग सेंटर-नालन्दा इंस्टीच्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 5 करोड़ 79 लाख रुपये रिलीज पर मुहर लगी। बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 स्वीकृत, बोधगया डोभी रोड़ पर बनेगा थ्री स्टार होटल, 3 करोड़ 5 लाख की लागत आएगी, कला संस्कृति के क्षेत्रीय कर्मियों के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्त निर्धारण पर लगी मुहर। होम गार्ड के जवानों की दुर्घटना में मौत और स्थाई अपंग होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नामांकन करने के मामले में अहम फैसला।

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