हनी ट्रैप कांड के आरोपियो को इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो की कॉपी अभी नहीं दी जाएगी

इंदौर, प्रदेश की राजनीति ओर नौकरशाहो मे हंडकंप मचा देने वाले हनी ट्रैप मामले के आरोपियो को एसआइटी द्वारा जब्त की गई सीडी, पैन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और सबूतों की कॉपी फिलहाल नहीं मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार हनी ट्रैप मामले में ट्रायल जिला न्यायालय में चल रहा है। मामले के आरोपियो ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन देकर अपील की थी, कि एसआइटी द्वारा केस में जब्त सीडी, पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की एक-एक कॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई जाए ताकि वे अपना बचाव तैयार कर सकें। जिला न्यायालय ने चार दिसंबर 2020 को उक्त आवेदन का निराकरण करते हुए एसआइटी को आदेश दिया था, कि वो एक हफ्ते के भीतर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की कॉपी आरोपियो को उपलब्ध कराये । जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एसआइटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। एसआइटी का तर्क है कि आरोपियो को यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की कॉपी दी गई तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। वहीं अन्य आरोपी सीडी, पैन ड्राइव और हार्ड डिस्क में नजर आ रहे अधिकारियों की पहचान कर उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। एसआइटी के तर्क सुनने के बाद 11 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के चार दिसंबर 2020 को दिए आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। सोमवार को मामले में बहस होने की उम्मीद थी लेकिन आरोपियो की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि दो पक्षकारों को नोटिस ही तामिल नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने 11 दिसंबर को दिए स्टे को जारी रखते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी है।

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