इन्दौर में छह बार और पब के लाइसेंस स्थगित, स्मोकिंग ज़ोन पर भी पाबंदी

इन्दौर,ड्रग सेवन के बढ़ते चलन से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इन्दौर में छह बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिए गये हैं, वहीं सभी पब और बार में बनाए गए स्मोकिंग ज़ोन पर भी पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इन्दौर के छ: प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। इन सभी बार में जाँच के दौरान 21 साल से कम उम्र के बच्चे नशे में पाए गए थे। जिनके लायसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मेगा मॉल, कायरो भंवरकुआं और शोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं । कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी अमले को आज तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौक़े पर रवाना किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद्द या निलंबन के दायित्वाधीन है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिये वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फ़ीस या किये गये निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्त परिसर में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उनके पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।

 

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