हत्या के आरोपी को अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा
भोपाल, अपर सत्र न्यायालय बैरसिया तृप्ति शर्मा के न्यायालय ने हत्या के आरोपी सैयद जुनेद अली को धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, धारा 25(1-ख) क में 2 साल एवं धारा 27(1) आर्म्स एक्ट में 5 साल का सश्रम कारावास तथा 1 लाख 5 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने […]









