जबलपुर में मिलावट का अब तुरंत पता चल सकेगा, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स किट से होगी जांच

जबलपुर, खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुकानों व फर्मों पर जाकर जांच की जाती है। सैंपल लेकर भोपाल लैब भेजे जाते हैं। जहां से रिपोर्ट आने 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक मिलावटखोर कार्रवाई से बचे रहते हैं। अब विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच होगी। तत्काल रिपोर्ट मिलने पर प्रथम दृष्टया सैंपल फेल होने पर उसे कंफर्म करने के लिए भोपाल लैब भेजा जाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ने बताया कि शहर सहित जिले में किराना, दूध डेयरी, मसाला उद्योग के यहां समय-समय पर चेकिंग की जाती है। शंका होने पर सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जाते हैं।
भोपाल लैब में सैंपलों की जांच होने के कारण रिपोर्ट समय लगता है। इस कारण मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई में देरी हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन आयुक्त द्वारा विभाग को मैजिक बॉक्स किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे अब दुकानों पर जांच के दौरान खाद्य पदार्थ की जांच की जाएगी। मौके पर ही रिपोर्ट मिल जाएगी। जिसमें मिलावट होगी उसका विक्रय रोकने के साथ सैंपल कंफर्म करने के लिए ही भोपाल भेजेंगे। लैब से रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी और संबंधित दुकानदार पर अगली कार्रवाई की जा सकेगी।
किट से इन खाद्य सामग्री की जांच की जा सकेगी
दूध, दूध से बने उत्पाद, घी, तेल, शक्कर गुड़, शहद, गेहूं, सभी तरह की दाल, फूड एंड वेजिटेबल, मिर्च-मसाले, धनिया, अजवाइन, हल्दी, कोल्डड्रिंक, चायपत्ती सहित 100 तरह की खाद्य सामग्री की जांच इस बॉक्स से मौके पर हो जाएगी। रिपोर्ट आने से सामग्री की गुणवत्ता की परख हो सकेगी। इसके आधार पर सैंपल कंफर्म करने लैब भेजे जाएंगे।
अभी ऐसे लिए जाते हैं सैंपल
खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा समय-समय पर शहर सहित जिले में दुकानों पर जांच की जाती है। जहां चेकिंग के दौरान मिथ्या छाप या मिलावटी सामग्री की शंका होने पर उनके सैंपल लेकर सीलबंद कर पंचनामा बनाया जाता है। सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाते हैं। वहां से रिपोर्ट मिलने में कई महीने लग जाते हैं। इस बीच दुकानदार बाकी खाद्य सामग्री का विक्रय कर देता है जो लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ होता है। मैजिक बॉक्स से जांच होने पर इस तरह का कारोबार करने वालों पर रोक लगेगी।

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