जबलपुर,हाईकोर्ट से व्यापमं महाघोटाले के सजायाफ्ता आरोपी को छह माह के लिए सशर्त अस्थायी जमानत मिली है। जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बेंच ने कहा कि आवेदक को छह माह के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। मुरैना निवासी जीतू धानुक की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ता अभिताभ गुप्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पर व्यापमं की ओर से आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में धोखाधड़ी कर अपनी जगह दूसरे छात्र को सॉल्वर के रूप में बैठाने का आरोप था। सीबीआई की विशेष अदालत से उसे इस मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आग्रह किया गया कि वर्तमान में कोरोना आपदा का संकट है। बहस के दौरान सीबीआई की ओर से अर्जी का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोरोना संक्रमण काल मे जेलों को अनावश्यक भीड़ से बचाने की गाइडलाइंस के तहत आवेदक को छह माह के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।