शासकीय भूमि पर खेती कर रहे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

सागर,शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती कर रहे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को न्यायालय नायाब तहसीलदार ने नोटिस भेजकर कर जवाब मांगा है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व मंत्री ने अपने रसूख से उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षों से खेती कर रहे हैं। अब कमलनाथ सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत उनको अतिक्रमण हटाने नोटिस भेजा गया है। पूर्व मंत्री को
16 मार्च को पेशी पर बुलावा भेजा गया है।
जानकारी के अनुसार, न्यायालय नायाब तहसीलदार परसोरिया तहसील एवं जिला सागर द्वारा भूपेंद्र सिंह पिता अमोल सिंह निवासी बामोरा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
-फेंसिंग कर की जा रही खेती
नोटिस के अनुसार, राजस्व निरीक्षक परसोरिया हल्का पटवारी बारछा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कहा गया है कि पटवारी हल्का नम्बर 81 के ग्राम चिटाई के शासकीय खसरा नम्बर 2 एवं & रकवा क्रमांक 1.70 हैक्टेयर 0.15 हैक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेख में क्रमश: बड़ा झाड़ एवं भू-जल मद में दर्ज है, पर फेंसिंग लगा कर खेती की जा रही है। यही नहीं उक्त भूमि पर सेड बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
-एक लाख के जुर्माने का प्रावधान
न्यायालय नायाब तहसीलदार ने पूर्व मंत्री को भेजे नोटिस में उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को अवैध बताया है और इसे मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत दण्डनीय माना है। नोटिस में पूर्व मंत्री से जवाब मांगा गया है और कहा गया है कि क्यों न आपके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित कर उपरोक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाए।
16 को पेशी पर बुलावा
कोर्ट ने पूर्व मंत्री को आदेश दिया है कि 16 मार्च को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत करें। अनुपस्थित रहने की स्थिति में विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण कर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।
इनका कहना है
हमें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है। मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
भूपेंद्र सिंह, पूर्व गृह मंत्री

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