योगी सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए दी पांच एकड़ जमीन

लखनऊ,मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इस सम्बंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे। इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस में बताया कि अयोध्या मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल रौनाही थाने के दो सौ मीटर के पीछे पांच एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने के लिये मंगलवार को मंत्रिमंडल ने अनुमोदन कर दिया है। विदित हो कि उच्च्तम न्यायालय ने गत नौ नवंबर को अपने एतिहासिक निर्णय में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड. जमीन मस्जिद निर्माण के लिये देने का आदेश दिया था।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने यहां लोकभवन में प्रेस वार्ता में बताया कि इसके अलावा आवास विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों की डिफाल्ट संपत्तियों के निस्तारण के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2020) के संचालन पर मुहर लगाई गई है। नई योजना के तहत 50 लाख रुपए की धनराशि वाले प्रकरणों में कुल चार माह और 50 लाख से अधिक तक की धनराशि कुल सात माह में जमा करने की व्यवस्था है। संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा उप्र पुलिस के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों बरेली, मुरादाबाद, अलगीढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, अयोध्या में साइबर क्राइम थाने की स्थापना को मंजूरी मिली है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में उप्र सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड से संबंधित 23 चीनी मिलों के संचालन हेतु सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले कैश क्रेडिट लिमिट के सम्बंध में शासकीय गारंटी को माफ किये जाने के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके तहत साल 2019-20 हेतु 3221.63 करोड़ पर देय शासकीय गारंटी शुल्क माफ किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के अधीन पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के लिए वर्ष 2019-20 में समय से गन्ना भुगतान के लिए 100-100 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने के सम्बंध में शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के निर्णय को मंजूरी मिली है।
उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को ऑनलाइन किये जाने के लिए परामर्शदाता कम्पनी ई. एंड वाई. द्वारा तैयार एंव शासन द्वारा अनुमोदित आरएफपी के आधार पर संपादित की जा रही निविदा प्रक्रिया में प्राप्त प्री-बिड क्वेरीज के तहत परामर्शदाता द्वारा तैयार आख्याओं की कमियों को दूर कर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वहीं केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किये गए अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेजों में पीएमएस संवर्ग के शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नामित किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल बैठक में आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना की स्थापना के लिए पुरानी पुलिस चैकी को उच्चीकृत करते हुए कमलापुर थाना बनाये जाने हेतु सिंचाई विभाग की भूमि को निःशुल्क गृह विभाग को स्थानांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। बरेली में जिला कारागार को पुनः चालू करने व नवीन जिला कारागर को केंद्रीय कारागार द्वितीय के रूप में तथा उक्त में स्थित महिला कारागार में आस-पास के जनपदों की लंबी अवधि की सजायाफ्ता बंदियों हेतु महिला केंद्रीय कारागार हेतु उपयोग में लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में यूपी उपखनिज (परिहार) नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी। इसके तहत सीमावर्ती राज्यों से आपूर्तित उपखनिजों एवं प्रदेश के उपखनिजों के बाजारू मूल्य के हिसाब से विनियमन शुल्क लगाया जा सकेगा। रजिस्ट्री डीड्स पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को दो फीसद या अधिकतम 20 हजार की बजाय एक फीसदी किये जाने का निर्णय लिया गया। वाराणसी में एनडीआरएफ की 11 वीं बटालियन के मुख्यालय हेतु चंदौली की दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील स्थित हरिहरपुर, व्यासपुर, फतेहपुर, खुटहां व चांदतारा में 34.03 एकड़ श्रम विभाग की भूमि निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए बिजनौर में फरीदपुर खेमा ग्राम में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक के निर्माण हेतु 0.070 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने को मिली मंजूरी। इसके अलावा 28 संस्थाओं द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु आये प्रस्तावों पर इन्हें आशय पत्र निर्गत किये जाने का भी फैसला लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने यूपी सहकारी संग्रह निधि अमीन तथा अन्य सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत भू राजस्व नियमों के तहत वसूली पर कमीशन की दर को तीन फीसदी किया गया है। वहीं प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 व विंध्य क्षेत्र के 2 यानी कुल 9 जनपदों पीएमसी के चयन को मंजूरी दी गयी। वाटर सप्लाई हेतु तैयार 443 डीपीआर पर 15722.89 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की नीति को भी हरी झण्डी दिखायी गयी। इसके तहत जिन जनपदों में राजकीय इंटर कॉलेज (बालक) नहीं है। वहां एक विद्यालय का प्रान्तीयकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। मीडिया क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वेब मीडिया नीति में संशोधन को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब 50 हजार हिट्स वाली वेबसाइट्स को डीएवीपी के तहत विज्ञापन मिलेगा।

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