व्यापमं कांड के आरोपी राजू धाकड़ को पांच साल की सजा

ग्वालियर,विशेष सत्र न्यायाधीश ने व्यापमं कांड के आरोपित राजू धाकड़ निवासी बाराकलां वियजपुर जिला श्योपुर को पांच साल की सजा सुनाई है। 1700 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित ने परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर बिठाया था।
व्यापमं 30 सितंबर 2012 को आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन किया गया। सेंट टेरिसा स्कूल में परीक्षा सेंटर था। राजू धाकड़ की जगह कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा दे रहा था। परीक्षक ने जब दस्तावेज चेक किए तो उसे शक हुआ तो उससे दस्तावेज मांगे। सॉल्वर ने कहा कि बाहर रिश्तेदार खड़ा है, उसके पास दस्तावेज हैं। परीक्षक उसे बाहर लेकर आए तो सॉल्वर चकमा देकर भाग गया। माधोगंज थान पुलिस ने परीक्षार्थी राजू धाकड़ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को हेंडओवर हो गई।
राज धाकड़ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सबलगढ़ में एमपी ऑनलाइन से फार्म भरने गया था। एमपी ऑनलाइन वाले कहा था कि २ लाख रुपए लगेंगे। परीक्षा पास हो जाएंगे। किसे परीक्षा देने भेजा था, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। सीबीआई ने राजू धाकड़ के खिलाफ चालान पेश किया। सॉल्वर सीबीआई को नहीं मिला। इस कारण चालान नहीं आया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा 467 व 120 बी में पांच साल की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में तीन व एक साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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