प्रहलाद लोधी मामले पर मप्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका खारिज

भोपाल, मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। बता दें कि लोधी को निचली अदालत में तहसीलदार से मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। लोधी ने इसे जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर 7 जनवरी तक रोक लगा दी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा द्वारा दायर इस एसएलपी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोधी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुशेन्द्र कौरव ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि विधायक प्रहलाद लोधी 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विधायक लोधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। स्पीकर ने विधायक को असंवैधानिक तरीके से अयोग्य घोषित किया था। प्रदेश सरकार ने घटिया हरकत की और एक महीने तक क्षेत्र की जनता को अपने जनप्रतिनिधि से वंचित रखने का महापाप किया। यह लोकतंत्र का गला दबाने जैसा कृत्य है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि शीतकालीन सत्र में विधायक लोधी को हम साथ लेकर जाएंगे। वे सत्र में भाग लेंगे, उन्हें विधान सभा में बैठने का पूरा अधिकार है।

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