टीआई के साथ मारपीट मामले में कॉंग्रेस की पूर्व विद्यायक शकुंतला खटीक को तीन साल की सजा

भोपाल,एमएपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज सुरेश सिंह ने करैरा कस्बा शिवपुरी में प्रदर्शन के दौरान करैरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने ,कत्ले आम की धमकी देने , पुलिस थाने में आगजनी करने के लिए उकसाने और बलवा करने के मामले में कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित सात आरोपियों को 3 साल के सश्रम कारावास और 35 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन के अनुसार 8 जून 2017 को मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के गोलीकांड के विरोध में कांग्रेस की तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करैरा कस्बा में प्रदर्शन कर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया जा रहा था , इसी दौरान पुलिस बल ने अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए वज्र वाहन से पानी की बौछार शुरू करा दी। इससे उत्तेजित होकर विधायक ने वहां उपस्थित भीड़ को उकसाते हुए कहा कि थाने में आग लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। इस दौरान करैरा पुलिस थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव तिवारी ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक और उनके समर्थकों ने तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव तिवारी के साथ अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए घूंसे और चप्पल से मारपीट की थी।

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