मुरैना, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसके मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को नेस्ले इंडिया लिमिटेड एवं उसके सी एंड एफ तथा डीलर पर 20 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। कोर्ट ने भारत सरकार को भी पत्र लिखकर जानकारी दी है कि मैगी नूडल्स का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाए।
नेस्ले कंपनी की मैगी नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामैट नामक केमिकल पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
3 जून 2015 को खाद्य विभाग की टीम ने अंबाह की प्रभु एजेंसी से मैगी नूडल्स के नमूने एकत्रित किए थे। स्टेट लैब में जांच के बाद पता लगा कि नूडल्स में एमएसजी नामक रसायन मिला हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह मामला एडीएम कोर्ट में पेश किया था, जिस पर 20 लाख रूपये का जुर्माना नेस्ले कंपनी, सी एंड एफ और डीलर पर लगाया गया है।
मुरैना में मैगी नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामैट रसायन मिलने पर नेस्ले और डीलर पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया
