खरगोन, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा समुह देजला-देवाड़ा, खारक, साटक, अपरवेदा, अंबकनाला आदि डेम तथा मंडलेश्वर, महेश्वर, कसरावद, बड़वाह एवं सनावद के समस्त नर्मदा घाटों व सिरवेल महादेव, कुंदा नदी तथा अन्य नदियों के समस्त रपट, ब्रिज (पुल-पुलिया) और जल भराव वाले क्षेत्रों में सेल्फी पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं कलेक्टर डाड ने पुल, पुलिया या रपट आदि पर बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर वाहन न निकालने को कहा है। कलेक्टर डाड ने लोक व्यवस्था कायम करने तथा व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय आदेश संपूर्ण जिले की सीमा के लिए पारित किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 26 अक्टूबर 2019 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के परिपालन में समस्त राजस्व अधिकारियों को पालनार्थ सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए है।