पूर्व विधान सभा अध्यक्ष सदानंद सिंह पर नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट की अनुमति

पटना,बिहार विधानसभा में 2000 से 2005 के बीच कथित अवैध नियुक्ति के मामले में विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह सहित 41 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति हो गई है। विधान सभा में अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनके अपने रिश्तेदारों को तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्त किया था तथा अपने ही लोगों को नौकरी देने के लिये राज्यपाल के अध्यादेश पर भी मनमानी की थी नियुक्ति में जितने पद रिक्त नहीं थे उससे कई गुना अधिक उमीदवारों बुलाया गया और मनमाने तरीके से चयन कमेटी का गठन कर सदस्यों रखा गया था। कहा जाता है कि नियुक्त कर्मियों की उत्तर पुस्तिकाएं भी बदल दी गई थी। सदानंद सिंह पर भी अपने रिश्तेदार संजय कुमार की नियुक्ति के लिये मनमानी का आरोप लगा था उप सचिव वशिष्ठ देव तिवारी के पुत्र नवीन कुमार, आप्त सचिव विमल प्रसाद के पुत्र राकेश कुमार, अवर सचिव बैजू प्रसाद सिंह के पुत्र मनीष कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल के पुत्र रतन कुमार का चयन किया गया था। इसी तरह, उप सचिव पुरुषोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार देव कुमार, उप सचिव ब्रजकिशोर सिंह के रिश्तेदार सत्यनारायण, उप सचिव अरुण कुमार के रिश्तेदार नीरज आनंद, उप सचिव ब्रजकिशोर सिंह के रिश्तेदार सत्यनारायण, उप सचिव नवलकिशोर सिंह के रिश्तेदार अवधेश कुमार सिंह, आप्त सचिव कामेश्वर प्रसाद सिंह के रिश्तेदार संजीव कुमार आदि की भी नियुक्ति की गई थी।

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