ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां और बहन पर 10 हजार का हर्जाना

ग्वालियर, शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा राजे और कमला राजे चेरिटेबल ट्रस्ट पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।उपेंद्र चतुर्वेदी ने जनहित याचिका दायर करते हुए मौजा महलगांव स्थित जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। इसमें सिंधिया, उनकी मां व बहन को भी पक्षकार बनाया गया है। 2014 में दायर जनहित याचिका में कोर्ट को नोटिस तामील कराने में ही काफी समय लग गया।
याचिकाकर्ता के वकील सीपी सिंह ने बताया कि 19 मार्च 2019 को जब समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से नोटिस की तामील कराने की बात कही थी, तब सीनियर एडवोकेट केएन गुप्ता ने कोर्ट में ही नोटिस की तामील की थी। 30 अप्रैल की सुनवाई में तीनों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था। बुधवार को हुई सुनवाई में भी जवाब पेश करने के लिए फिर से समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया। जमा करने की शर्त पर जवाब पेश करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। जिस जमीन को लेकर याचिका दायर की गई है वर्तमान में वहां एक मैरिज गार्डन और बहुमंजिला इमारत है।

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