अब मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट अनिवार्य, आधार से GST में हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 35वीं बैठक शुक्रवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में कारोबारियों के साथ-साथ आम जनता को कई सहूलियतें दी गई हैं। अब कोई भी नया कारोबारी आधार के जरिए अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से कारोबारियों को केवल एक पेज का रिटर्न फॉर्म भरना होगा। मल्टीप्लेक्स में ई-टिकट लेना अनिवार्य किया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के अनुसार कारोबारी ऑनलाइन आधार नंबर के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास ओटीपी आएगा और बाद में जीएसटीएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। काउंसिल ने कारोबारियों को राहत देते हुए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की अतिंम तारीख को बढ़ा दिया है। अब सभी कारोबारी 30 अगस्त, 2019 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
26 राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन
नेशनल एंटी प्रॉफिट अथॉरिटी का कार्यकाल दो सालों के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं देश के 26 राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

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