भोपाल,प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले की पीएमटी 2012 परीक्षा के मामले में जेल में बंद इंडेक्स मेडिकल कालेज के डायरेक्टर सुरेश सिंह भदौरिया को जमानत देने से इंकार कर दिया है। राजधानी में सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे मामले में दूसरी बार जमानत की अर्जी लगाई गई थी। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने भदौरिया की जमानत अर्जी नामंजूर की है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव की अदालत में आरोपी सुरेश सिंह भदौरिया की ओर से जल्द सुनवाई करने का आवेदन दिया गया था। भदौरिया के वकील ने शुक्रवार को याचिका लगाकर कहा था कि आरोपित गंभीर रूप से बीमार हैं। जेल में उनका उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। आवेदन पत्र पर आज सुनवाई न करने की स्थिति में आरोपी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आज ही सुनवाई की जाए। उन्हें इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाना होगा, इसके लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। अदालत ने यह तर्क मानने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने लंबे समय से फरार इंडेक्स मेडिकल कालेज के सुरेश भदौरिया की संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई की शुरूआत की थी तो भदौरिया ने अदालत में सरेंडर कर दिया था। वहीं कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने भदौरिया को जमानत देने से इंकार करते हुए लिखा था कि उसे अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जाए।
पीएमटी घोटाले में जेल में बंद इंडेक्स के डायरेक्टर भदौरिया की जमानत नामंजूर