ठाणे रेप केस में अदालत ने 4 दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा

ठाणे,मुंबई से सटे ठाणे में तीन साल पूर्व एक 22 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की से रेप के मामले में ठाणे सत्र न्यायालय ने पांच लोगों को दोषी पाया है. न्यायालय ने चार दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास और पांचवें दोषी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही, चार दोषियों पर न्यायाधीश एस.ए.सिन्हा ने 20 हजार रुपये और पांचवें दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि इस अमानवीय घटना को राज्य विधानसभा में उठाया गया था जिसके बाद इसे फास्ट-ट्रैक में सुनवाई के लिए भेजा गया. दोषी पाए गए फल विक्रेता गोपी बोरा, ऑटोरिक्शा चालक बालाजी और उसके तीन दोस्तों राजेश मौर्या, कमलेश और विजय बहादुर लोकमान्य नगर और सावरकर नगर के रहने वाले हैं. अभियोजन पक्ष की वकील उज्जवला महोलकर ने न्यायालय को बताया कि 8 जनवरी, 2016 को रात करीब 8 बजे पीड़िता की मां ने उससे आटे की मिल पर जाने को कहा था लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़िता अपनी बहन के पड़ोसी गोपी के घर पहुंच गई. बोरा ने उसे अंदर बुला लिया और रेप करके उसे कुछ घंटे बाद छोड़ दिया. उसने पीड़िता को धमकी दी कि वह किसी से कुछ न कहे. पीड़िता वहां से निकली तो बालाजी ने अपने ऑटो में उसे घर छोड़ने की बात कहकर बैठाया और लोकमान्य नगर बस स्टॉप के पास सुनसान इलाके में ले गया. वहां उसने अपने तीन दोस्तों को बुलाया और पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई. चारों ने फिर उसके साथ रेप किया. जब वह घर पहुंची तो उसने इशारों में अपनी मां को घटना बताया. घर वालों ने उसके कपड़ो पर लगे खून के निशान को देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. घटना बताया में 17 गवाहों ने मामले में गवाही दी. गोपी बोरा के खिलाफ रेप और बाकी दोषियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और आईपीसी की दूसरी धाराएं लगाई गई हैं.

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